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बराबरी और सम्मान, हो हर कार्यस्थल की पहचान
लोकतंत्र न्यूज नेटवर्क,सिवान ;- जिला पदाधिकारी,सीवान विवेक रंजन मैत्रेय के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास निगम, सिवान के द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला परिषद सभागार में किया गया।* सिवान,10 मार्च 2026 मंगलवार।प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के सभी सरकारी संस्थानों में *आंतरिक शिकायत समिति* का गठन कर *सी बॉक्स पोर्टल* पर प्रविष्टि करने को अनिवार्य बताया गया। साथ ही पॉश अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सभी कार्यालयों में किया जाना अनिवार्य है बताया गया।अनुपालन नहीं करने वालों पर नियमानुसार कारवाई हेतु प्रावधानों की जानकारी दी गई।प्रशिक्षण कार्यक्रम में पॉश अधिनियम के तहत महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने हेतु सभी सरकारी संस्थाओं को आवश्यक कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रशिक्षण के दूसरे चरण में सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारीओं यथा- प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारीयों को प्रशिक्षण दिया गया।. अधिनियम के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने, शिकायत निवारण प्रणाली को सरल बनाने और शत प्रतिशत संस्थानों में पॉश अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया. इस अधिनियम की विषय विशेषज्ञ श्रीमती गुंजन बिहारी द्वारा पॉश अधिनियम 2013 विषय पर विस्तृत जानकारी/प्रशिक्षण दिया गया। *कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष)अधिनियम, 2013* भारत में 09 दिसम्बर 2013 से लागू एक कानून है। उसका उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करना और यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करना है। यह सरकारी और निजी, दोनों तरह के कार्यस्थलों पर लागू होता है। *उद्देश्य* – कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण करना। *लागू क्षेत्र* -10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले हर संस्थान (संगठित / असंगठित) के लिए इसे लागू करना अनिर्वाय है। *आंतरिक शिकायत समिति (ICC* ) -10 या 10 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य है। *शिकायत की समय सीमा* घटना के 3 महीने के भीतर शिकायत दर्ज की जानी चाहिए (विशेष परिस्थितियों में 06 महीने तक बढ़ाया जा सकता है)। *परिभाषा* कार्यस्थल में शारीरिक संपर्क, यौन संबंध बनाने की मांग, यौन संबंध संबंधी टिप्पणी, अश्लील तस्वीरें दिखाना या यौन प्रकृति का कोई भी अवांछित व्यवहार शामिल है। *नियोक्ता की जिम्मेदारी* प्रत्येक संगठन के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना, जागरूकता बढ़ाना और शिकायतों का निपटारा करना अनिवार्य है। *दंड/जुर्माना* – नियमों का पालन न करने पर नियोक्ताओं पर 50,000 रूपया तक का जुर्माना लग सकता है और बार-बार गलती करने पर व्यवसाय का लाइसेंस रद्ध किया जा सकता है।यह कानून Vishakja Vs State of Rajasthan (1997) मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी विशाखा गाइडलाईन पर आधारित है।जहाँ 10 से कम कर्मी कार्यरत है वहाँ के लिए स्थानीय शिकायत समिति कार्य करेगा। जिसका जिला स्तर पर गठन का प्रावधान है।कार्यक्रम में जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पॉश अधिनियम की विषय विशेषज्ञ श्रीमति गुंजन बिहारी, जिला परियोजना प्रबंधक, महिला एवं बाल विकास निगम, जिला मिशन समन्वयक, DHEW,सीवान के साथ के साथ महिला एवं बाल विकास निगम और ICDS के सभी कर्मी उपस्थित रहें।जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सिवान।

Business
प्रदेश में हो रहे स्वर्णकारों की हत्या एवं हमलों के खिलाफ़ सिवान में निकाला गया मसाल जुलूस
लोकतंत्र न्यूज,सिवान ;- पिछले दिनों हुए अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय सचिव तथा सिवान के बहू उद्यमिता के प्रतीक रूपेश कुमार द्वारा संबोधित सोनार समाज के एक गूगल मीटिंग में लिए गए निर्णय के अनुरूप स्वर्णकार संघ सिवान द्वारा सोमवार की संध्या में सिवान के शांति वट वृक्ष से एक मसाल जुलूस निकाला गया।सारण,चंपारण (बेतिया),सिवान सहित बिहार के कई अन्य स्थानों पर वैशाली के जनदाहा में हुए सोनार समाज के हमारे भाई विशाल सोनी की हत्या,सिवान जिला के भगवानपुर के माघर में सोनार समाज के युवक सौरभ सोनी बिट्टू की हत्या तथा बेतिया में स्वर्ण व्यवसायी गोविंदा साह के ऊपर हुए गोलीबारी के विरोध में स्वर्णकार समाज के प्रबुद्ध लोगों तथा न्याय प्रिय व्यक्तियों द्वारा सैकड़ो की संख्या में कैंडल मार्च निकाला गया।मसाल जुलूस निकाले जाने को लेकर स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय सचिव सह उद्यमी श्री रुपेश कुमार ने बताया कि, “सिवान में भारी वर्षा के बीच सिवान स्वर्णकार संघ द्वारा निकला यह कैंडल मार्च इस बात की गवाही दे रहा था की स्वर्णकार समाज के लोग आये दिन हो रहे उनके समाज के लोगों की हत्याओं तथा लूट से आहत होने के साथ-साथ आक्रोशित भी हैं”।कैंडल मार्च की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष आनंद सोनी के साथ स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय सचिव रुपेश कुमार तथा प्रदेश अध्यक्ष सत्यम भारतीय,उत्तम सोनी, संजय सोनी,अजय सोनी राजू सोनी,जय प्रकाश सोनी,विदित सोनी,कंचन सोनी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

देश
शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ सिवान शहर का महावीरी अखाड़ा
जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने सभी अखाड़ा समिति, सीवानवासियों तथा मीडिया के लोगो के सहयोग का किया सराहना
लोकतंत्र न्यूज,सिवान ;- सीवान, 07 सितंबर 2026-सीवान शहर में महावीरी जुलूस/अखाड़ा का आयोजन शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सफल आयोजन के उपरांत जिलाधिकारी श्री विजय प्रकाश मीणा एवं पुलिस अधीक्षक श्री भारत सोनी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजन की समीक्षा की तथा इसके सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए सभी अखाड़ा समितियों, आयोजकों एवं नगरवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया।जिलाधिकारी ने कहा कि महावीरी जुलूस को लेकर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा पूर्व से ही व्यापक तैयारियां की गई थीं। जुलूस के निर्धारित मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था, संवेदनशील स्थलों एवं विधि-व्यवस्था से जुड़े सभी पहलुओं पर लगातार निगरानी रखी गई। प्रशासन एवं पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा पूरे आयोजन के दौरान सतर्कता बरती गई।उन्होंने कहा कि, “सीवान के नागरिकों ने जिस अनुशासन, संयम एवं सहयोग का परिचय दिया है, वह प्रशंसनीय है”। सभी अखाड़ा समितियों ने सरकार के संकल्प केआलोक में प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए जुलूस को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।जिलाधिकारी ने विशेष रूप से डीजे, धारदार हथियार एवं ऑर्केस्ट्रा पर लगाए गए प्रतिबंध के अनुपालन की सराहना करते हुए कहा कि अखाड़ा समितियों एवं आम नागरिकों ने प्रशासन के निर्देशों को समझते हुए जिम्मेदारी के साथ सहयोग किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जनता के बीच बेहतर समन्वय से ही ऐसे बड़े आयोजनों को सफल बनाया जा सकता है।पुलिस अधीक्षक श्री भारत सोनी ने कहा कि महावीरी जुलूस के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी के साथ-साथ जुलूस के पूरे मार्ग पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं दंडाधिकारियों की तैनाती की गई थी। पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे आयोजन के दौरान ड्रोन कैमरा एवं सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से विधि-व्यवस्था पर सतत निगरानी रखी गई थी।उन्होंने कहा कि सभी अखाड़ा समितियों एवं सीवानवासियों के सहयोग से महावीरी जुलूस शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। उन्होंने आयोजन में सहयोग करने वाले सभी लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि महावीरी जुलूस का शांतिपूर्ण आयोजन सीवान की सामाजिक समरसता, आपसी भाईचारे एवं सौहार्द की सकारात्मक मिसाल है। प्रशासन ने सभी अखाड़ा समितियों, आयोजन से जुड़े व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों तथा नगरवासियों के प्रति धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरा,वीडियो फुटेज आदि से प्रमाण खोजे जा रहे हैं जिन्होंने आदेश का उल्लंघन करने की साहस की है उनलोगों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी|जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भविष्य में होने वाले सभी महावीर अखाड़ा एवं त्यौहारो में इसी प्रकार शांति,सद्भाव, अनुशासन एवं आपसी भाईचारे की भावना के साथ प्रशासन का सहयोग करते रहने की अपील की है।

देश
श्रीकांत धाम में श्री बांके बिहारी प्राकटोत्स आज
लोकतंत्र न्यूज,सीवान;- हुसैनगंज प्रखंड के हथौड़ा गांव स्थित श्रीकांत धाम में इस वर्ष श्री बांके बिहारी जी का प्राकटोत्सव 4 और 5 सितंबर को दो दिवसीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जाएगा।शुक्रवार 4 सितंबर की सुबह व्यास सुदर्शन यादव की टीम द्वारा अष्टयाम शुरू होगा।दोपहर में श्री लक्ष्मेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक किया जाएगा।शाम को प्रसिद्ध भोजपुरी व्यास टुनटुन हलचल द्वारा श्री बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव की संगीतमय कथा प्रस्तुत की जाएगी।इसके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होगा, जिसका उद्घाटन स्थानीय विशिष्ट लोगों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।मध्य रात्रि में श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य होगा।इस अवसर पर भव्य झांकी निकाली जाएगी और महाआरती का आयोजन होगा एवं महाप्रसाद का भी वितरण किया जाएगा।दूसरे दिन अष्टयाम की पूर्णाहुति आयोजित किया जाएगा।मंदिर को वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर के तर्ज पर सजाया गया है।इसके लिए वृंदावन से कलाकारों को बुलाया गया है।कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए कई समितियों का गठन किया गया है।संचालन समिति में अधिवक्ता एवं पत्रकार अरविंद कुमार पांडेय, पंकज पांडेय एवं अमृत राज पांडेय को शामिल किया गया है।बैठक में रीता पांडेय, अधिवक्ता जयनाथ सिंह, अधिवक्ता अविनाश कुमार सिंह, अधिवक्ता सादाब खां, श्री माता वैष्णो देवी दर्शन समिति के अध्यक्ष एवं सचिव मिथिलेश कुमार सिंह, अनूप कुमार, सुधीर कुमार, इमरान अली मंसूरी, राजीव कुमार मिंटू, सुभाष कुमार, अजय यादव, सुमितकमार, पप्पू कुमार, तारकेश्वर चौहान, राजू कुमार, चंदन , सचिन , प्रिंस सहित अन्य शामिल हैं।


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