बिहार
डीएम-एसपी ने मुहर्रम पर विधि-व्यवस्था व शांति व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु जिला शांति समिति के साथ की बैठक
लोकतंत्र न्यूज़ नेटवर्क,सिवान ; – जिलाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जिलेभर में मुहर्रम पर्व आपसी भाईचारगी एवं शांतिपूर्ण माहौल में मनाने हेतु सभी प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।जिला पदाधिकारी ने बताया कि मुहर्रम पर्व के अवसर पर सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की गई है।साथ ही मुहर्रम पर्व के अवसर पर बिजली व्यवस्था ,
पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई, सभी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था, अग्निशमन दस्ता ,नियंत्रण कक्ष, आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।


उन्होंने कहा कि बाहरी असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी हेतु ड्रॉप गेट /नाका पर रोको टोको अभियान चलाकर लगातार चौकसी बरती जाएगी । साथ ही उपद्रवियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ।

जिले भर में मुहर्रम पर्व के अवसर पर जुलूस की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरा ,वीडियोग्राफी, सीसीटीवी कैमरे चप्पे-चप्पे पर निगरानी सुनिश्चित करेंगे ।
पुलिस अधीक्षक,सिवान ने अपने संबोधन में कहा कि मोहर्रम पर्व के अवसर पर जिले भर में विधि- व्यवस्था एवं शांति -व्यवस्था में खल्ल डालने वालों को बक्शा नहीं जाएगा ।
जिला शांति समिति के सदस्यों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी घटनाओं की सूचना तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। ताकि बड़ी घटना होने से पूर्व त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया जा सके ।
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से गलत अफवाह फैलाने वाले को चिन्हित कर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि मुहर्रम जुलूस का लाइसेंस अनिवार्य होगा एवं आयोजनकर्ता को जुलूस शर्तों का पालन हर हाल में सुनिश्चित करना होगा ।
लाइसेंस की शर्तें
- लाईसेंसधारी हमेशा जुलूस के साथ अपनी लाईसेंस रखेगे तथा दण्डाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी के द्वारा मांगे जाने पर जुलूस का लाईसेंस दिखायेगें।
- किसी भी मेला या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा।
- जुलूस में अंकित तिथि, समय एवं रूट का दृढ़ता से पालन किया जाएगा।
- यह लाईसेंस किसी भी प्रकार के ऐसे गाने / बजाने / प्रदर्शन की अनुमति नहीं देता है, जो पब्लिक न्यूसेंस की श्रेणी में आता है।
- जुलूस का उल्लेखित स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर रूके बिना अपने प्रारम्भिक स्थान से गंतव्य स्थान तक उचित गति से लगातार आगे बढ़ेगा अन्यथा की पुलिस/प्रशासन द्वारा रोका जाए।
- जुलूस इस तरह से चलेगा कि जनता द्वारा सड़क या राजमार्ग के सामान्य उपयोग में हस्तक्षेप न हो। यह सड़क के बाँयीं ओर रहेगा और अस्पताल / मंदिर/मस्जिद से गुजरते समय गाना बजाना या हल्ला गुल्ला बंद कर देगा।
- किसी भी जगह पर किसी भी प्रकार की आतिशबाजी नहीं की जाएगी।
- डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
- लाउडस्पीकर का प्रयोग नियम के अनुसार एवं सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर ही किया जाएगा।
- लाईसेंसधारी ही लाउडस्पीकर के माईक एवं गाने बजाने के नियंत्री होगें तथा पूर्ण रूप से इसके जिम्मेवार होगें।
- घातक अस्त्र शस्त्र तथा तलवार, मल्ला बरछी, कुल्हाड़ी, फरता, हॉकी स्टीक, कटार इत्यादि पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
- जुलूस में अंकित लाठी की संख्या से अधिक का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।
- लाईसेंसधारी अपना मोबाईल पूरे जुलूस के दौरान स्वीच ऑन मोड में रखेगें एवं प्रशासनिक पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी का फोन उठायेगें।
- नियत समय में जुलूस का समापन किया जाएगा।
- धर्म, वंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर या विभिन्न व्यक्तियों/ समुहों के बीच सौहार्द बिगाड़ने वाले किसी भी प्रकार विवादित भाषण / उदघोषणा पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
- लाईसेंसधारी जुलूस के साथ विशिष्ठ पहचानयुक्त स्वयंसेवी रखेगें जो जुलूस को नियंत्रित रखेगें एवं प्रशासन को सहयोग करेगें।
- किसी भी प्रकार के राजनीतिक व्यंगात्मक पोस्टर/स्लोगन/नारा/कॉर्टुन जुलूस के साथ नहीं रहेगा ना ही इस प्रकार की कोई उदघोषण/ घोषणा / नारा लगाये जायेगा।
- समिति की ओर से पूरे जुलूस की विडियोग्राफी कराई जाएगी, जिसकी सीडी माँगे जाने पर प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी।
- माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ध्वनी विस्तारक यंत्र का उपयोग 10:00 बजे रात्रि से सुबह 06:00 बजे के बीच नहीं करेगें।
- लाईसेंसधारी के सभी सदस्य जुलुस के साथ रहेगें एवं अपना आई०डी०/ आधार साथ रखेंगे।
- जुलुस के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने पहचान छुपाने हेतु मुंह को ढककर नहीं रखेंगे।
22.जिस रूट/स्थान से जुलूस निकलेगा या खेलेगा वहाँ कोई अवशेष या समान नहीं छोड़ेगे। - बिहार में पूर्ण शराबबंदी हैं। अतः नशीले पदार्थ जैसे- शराब ताड़ी, गांजा तथा अन्य किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन पूर्णतः वर्जित है। अगर नशायुक्त व्यक्ति पकडे जाते है तो नशा युक्त व्यक्ति के साथ साथ आयोजनकर्ता पर भी कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
- प्रत्येक 200 व्यक्तियों पर एक जुलूस लाईसेंस निर्गत होगा जिसमें कम से कम 20 व्यक्ति का मोबाइल नंबर, आधार कार्ड देना होगा , जिसमें नाबालिक एवं बुजुर्ग शामिल नहीं होंगे
- शर्तो के उल्लंघन की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध विधि-सम्मत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। घोषणा करते हैं कि लाईसेंस की शर्त पूरी तरह समझा दी गई है एवं इसे पूरी तरह समझ लिया गया है।
जिले भर में शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम पर्व संपन्न कराने के लिए उपस्थित जिला शांति समिति के माननीय सदस्य गणों ने अपने-अपने सुझाव दिए , साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के सभी नियमों /शर्तों का अक्षरशः पालन किया जाएगा ।
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पीएमश्री विद्यालय धनवती में समर कैंप का आयोजन, कमजोर बच्चों को मुख्यधारा में लाने की अनूठी पहल
लोकतंत्र न्यूज,सिवान (बिहार); – सदर प्रखंड के पीएमश्री राजकीयकृत मध्य विद्यालय, धनवती में शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों (Slow Learners) के लर्निंग गैप को कम करने और उन्हें सामान्य बच्चों की मुख्यधारा से जोड़ने को लेकर समर कैंप का आयोजन किया गया है।
इस कैम्प में बच्चों को रटने की पारंपरिक पद्धति से अलग रोचक खेल, बेसिक गणित, भाषा ज्ञान (हिंदी/अंग्रेजी पढ़ना-लिखना), और रचनात्मक गतिविधियों(Drawing/Crafts)के माध्यम से सिखाया जा रहा है।
समर कैम्प का लक्ष्य गर्मी की छुट्टियों का सही उपयोग कर बच्चों के मन से पढ़ाई का डर दूर करना और उनमें आत्मविश्वास जगाना है।
प्रधानाध्यापक श्री उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि
कमजोर बच्चों की पढ़ाई सुधारने के बिहार के सरकारी स्कूलों में ‘मिशन लर्निंग’ अभियान के अंतर्गत सरकारी स्कूलों (Middle Schools) में पढ़ने वाले कमजोर बच्चों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा तपती गर्मी और छुट्टियों के बीच, बच्चों की पढ़ाई को मजेदार और मजबूत बनाने के लिए राज्य में 1 जून से 30 जून 2026 तक एक महीने का विशेष ‘समर कैंप’ (Summer Camp) आयोजन किया गया है।

इस समर कैंप का मुख्य फोकस कक्षा 5 और 6 के उन बच्चों पर होगा,जो पढ़ाई-लिखाई या गणित में अपने सहपाठियों से पीछे छूट गए हैं।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस ‘समर कैंप मास्टर प्लान’ की 5 सबसे मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
- FLN के तहत चिन्हित कमजोर बच्चों पर रहेगा विशेष फोकस
बुनियादी सुधार ; इस कैंप का मुख्य उद्देश्य फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी (FLN) कार्यक्रम के तहत चिन्हित किए गए कमजोर बच्चों की नींव मजबूत करना है।
सीखने का नया अंदाज ; पारंपरिक किताबी रटने के बजाय, बच्चों को खेल-कूद, विशेष गतिविधियों (Activity-based learning), चित्रकारी और व्यावहारिक तरीकों से पढ़ना, लिखना और बुनियादी गणित की समझ (Maths Skills) विकसित करना सिखाया जाएगा। इससे नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत से पहले कमजोर छात्र भी मुख्यधारा की पढ़ाई से जुड़ सकेंगे।
- हर स्कूल में पढ़ाएंगे स्थानीय ‘स्वयंसेवक’ और ‘टोला सहायक’
कम्युनिटी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने एक अनूठा फॉर्मूला निकाला है:
सभी मध्य विद्यालयों (Middle Schools) के प्रधानाध्यापकों (HM) को निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्कूल के पोषक क्षेत्र (Local Area) से 2 से 3 स्थानीय स्वयंसेवकों (Volunteers) या टोला सहायकों का चयन कर पूरे महीने कैंप में बच्चों को गाइड करेंगे और उन्हें सिखाने में शिक्षकों का सहयोग करेंगे, जिससे बच्चों को एक दोस्ताना और बेहतर घरेलू माहौल मिल सके।
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बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर रामजी की जयंती पर विचार गोष्ठी का आयोजन
लोकतंत्र न्यूज,सिवान ;- भारत रत्न डॉ भीमराव रामजी आबेडकर जी की 135 वीं जयंती के अवसर पर अम्बेडकर भवन सिवान के संवाद कक्ष में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया।विचार गोष्ठी के अवसर पर जिलाधिकारी,पुलिस अधीक्षक सहित अन्य गणमान्य ने अंबेडकर भवन में अवस्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने विचारों को रखा।

बिहार
तेल एवं प्राकृतिक गैस (LPG) से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु सिवान में खुला नियंत्रण कक्ष
लोकतंत्र न्यूज,सिवान ;- तेल एवं प्राकृतिक गैस (LPG) की उत्पन्न समस्याओं के मद्देनजर आमजन को होने वाली कठिनाईयों के निदान हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त निदेश के आलोक में सिवान जिलान्तर्गत एक नियंत्रण कक्ष (Control Room) की स्थापना की गई है जो प्रतिदिन 07:00 बजे पूर्वाह्न से 09:00 बजे अपराह्न तक कार्य करेगा।उक्त अवधि में आमजन अपनी समस्याओं या हो रही कठिनाईयों से उक्त नियंत्रण कक्ष (Control Room) के दूरभाष संख्याः 06154-24200/06154-242001 पर शिकायत कर सकते हैं।
जिला में घरेलु उपयोग के लिए रसोई गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता है, अनावश्यक भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें –
इस संबंध में जिला पदाधिकारी सिवान विवेक रंजन मैत्रेय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गैस बुकिंग दर्ज होने के पश्चात दो से तीन दिनों के भीतर घरेलु गैस सिलेंडर की आपूर्ति पूर्व की भांति घर पर सुनिश्चित की जा रही है।उपभोक्ताओं को अनावश्यक रूप से गैस एजेंसियों / गोदामों के पास भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है।गैस वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्र में घरेलु उपभोक्ताओं के अंतिम गैस सिलेंडरों की डिलिवरी के 25 दिनों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलु उपभोक्ताओं के अंतिम गैस सिलेंडर की डिलीवरी के 45 दिनों के बाद गैस सिलेंडर की बुकिंग की अनुमति है।

