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निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एवं मतदान केंद्रों के युक्तिकरण को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक
“ योग्य मतदाता किसी भी परिस्थिति में छूटे नहीं और अयोग्य मतदाता किसी भी परिस्थिति में जूटे नहीं- जिला निर्वाचन पदाधिकारी
लोकतंत्र न्यूज़ नेटवर्क,सिवान ;- भारत निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एवं पुनरीक्षण पूर्व गतिविधि के तहत मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण के संदर्भ में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, सिवान डॉक्टर आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में बुधवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक समाहरणालय सभागार में आहूत की गई।
बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह-जिला पदाधिकारी सिवान ने कहा कि सभी दलों के प्रतिनिधियों से इन कार्यों में सहयोग अपेक्षित है।
योग्य मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रहे,अयोग्य मतदाता मतदाता सूची में न रहे, इसके लिए मतदाता सूची को शुद्ध करने हेतु व्यापक कार्य किया जाना है।
जिला पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) कराया जाना है।
यह पुनरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश और समय-सारणी के अनुसार आयोजित किया जाएगा।
इस गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हों ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो और मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे।
उप निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि बिहार में पिछला गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 में किया गया था। वर्तमान में तेजी से हो रहे शहरीकरण,लगातार होने वाला प्रवासन, नए युवाओं का 18 वर्ष की आयु पूरी कर मतदाता बनने की पात्रता प्राप्त करना, मृत्यु की जानकारी का समय पर न मिलना तथा अवैध विदेशी नागरिकों के नाम सूची में दर्ज हो जाना जैसी स्थितियों के कारण यह गहन पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है। ताकि त्रुटिरहित और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार की जा सके।
उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के तहत बी०एल०ओ० घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे।
यदि किसी राजनीतिक दल अथवा मतदाता द्वारा कोई दावा या आपत्ति दर्ज की जाती है,तो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) संबंधित मामले की जांच करेंगे और उसके बाद ही ERO अपना निर्णय लेंगे।
इसके अतिरिक्त,जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 के तहत ERO के आदेश के विरुद्ध जिला पदाधिकारी (District Magistrate) तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Chief Electoral Officer) के समक्ष अपील दायर की जा सकती है।
पुनरीक्षण के क्रम में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) एवं बूथ स्तर अधिकारी (BLO) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वास्तविक मतदाताओं,विशेष रूप से वृद्ध, बीमार,दिव्यांगजन (PWD), गरीब तथा अन्य वंचित वर्गों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और उन्हें हर संभव सुविधा प्रदान की जाए। इस क्रम में सभी राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र पर अपने बूथ लेवल एजेंट्स (B LA) की नियुक्ति अपेक्षित है।
BLA की सक्रिय भागीदारी से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि यदि कोई विसंगतियाँ या त्रुटियाँ हों,तो उनका समाधान तैयारी के प्रारंभिक चरण में ही कर लिया जाए। जिससे दावे, आपत्तियों और अपीलों की संख्या में कमी लाई जा सके।
बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कराए जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा 25 जून से 27 जुलाई 2025 तक का समय निर्धारित किया गया है।
उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिहार में अंतिम संक्षित पुनरीक्षण 2003 में किया गया था, इसलिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) 01.01.2003 की अर्हता तिथि वाली 2003 की निर्वाचक नामावली को पात्रता का प्राथमिक प्रमाण मानेंगे,जिसमें नागरिकता की भी धारणा शामिल होगी,जब तक कि इसके विपरीत कोई जानकारी न प्राप्त हो।
कोई भी व्यक्ति जिसका नाम 2003 की निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है,उसे निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के लिए पात्रता सिद्ध करने हेतु सरकार द्वारा मान्यता विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों में से किसी एक का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
सभी मतदाताओं को Enumeration Form के साथ संलग्न घोषणा-पत्र में घोषणा करना अनिवार्य है।
घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सांकेतिक (लेकिन संपूर्ण नहीं) सूची (स्वयं, पिता और माता के लिए अलग-अलग स्वप्रमाणित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं। यदि ऊपर उल्लिखित हों, सिवाय उन मामलों के जहां बिहार की निर्वाचक नामावली की 01.01.2003 की अर्हता तिथि की प्रति का उपयोग किया गया हो, जिसे एक पर्याप्त दस्तावेज़ माना जाएगा।
किसी केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार पीएसयू के नियमित कर्मचारी पेंशनर को जारी पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश।
01.07.1987 से पूर्व भारत में सरकार / स्थानीय प्राधिकरणों / बैंकों / डाकघर / एलआईसी / पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र / प्रमाणपत्र / दस्तावेज़ ।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र,पासपोर्ट।
मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक शैक्षिक प्रमाण पत्र।
सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र,वन अधिकार प्रमाण पत्र। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी / एससी एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र। नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां भी लागू हो)। राज्य / स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर एवं सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि आवास आवंटन प्रमाण पत्र।
यदि BLO को गणना के समय कोई घर बंद मिले,तो वह प्रपत्र घर में डाल देगा और भरे हुए प्रपत्र लेने के लिए कम से कम तीन बार दौरा करेगा।
मौजूदा मतदाताओं को प्री-फिल्ड गणना प्रपत्र डाउनलोड करने और ऑनलाइन भरे हुए प्रपत्र व दस्तावेज़ अपलोड करने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
प्रत्येक मतदाता को यह प्रपत्र आवश्यक जानकारी और स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ BLO को देना होगा।
BLO फिर से हर घर जाकर भरे हुए गणना प्रपत्र इकट्ठा करेगा,एक प्रति दस्तावेजों सहित अपने पास रखेगा और दूसरी प्रति पर प्राप्ति रसीद देकर यह प्रति आवेदक को देगा।
यदि मतदाता ने ऑनलाइन प्रपत्र व दस्तावेज़ अपलोड किए हैं, तो BLO घर पर जाकर दस्तावेजों का सत्यापन करेगा।
प्रारूप मतदाता सूची में केवल उन्हीं मौजूदा मतदाताओं के नाम होंगे,जिन्होंने भरे हुए गणना प्रपत्र BLO को दिए हैं या जिनके ऑनलाइन प्राप्त और BLO द्वारा सत्यापित प्रपत्र हैं। जिनसे प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए उनके नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं होंगे।
यदि कोई मतदाता निर्दिष्ट समय में प्रपत्र नहीं दे पाता,तो वह दावा व आपत्ति अवधि में फ़ॉर्म-6 व घोषणा प्रपत्र (परिशिष्ट-डी) के साथ नाम शामिल कराने हेतु आवेदन कर सकता है।
प्रारूप प्रकाशन की सूचना (फ़ॉर्म-5) जारी करते समय ERO आगामी पात्रता तिथि अर्थात 1 अक्टूबर 2025 के लिए अग्रिम आवेदन भी आमंत्रित करेगा।
यदि ERO/AERO को किसी प्रस्तावित मतदाता की पात्रता पर संदेह हो (आवश्यक दस्तावेज़ न मिलने या अन्य कारणों से), तो वह स्वतः संज्ञान लेकर जांच करेगा और ऐसे मतदाता को नोटिस जारी करेगा कि क्यों उसका नाम सूची से हटाया न जाए।
फील्ड जांच,दस्तावेज या अन्य आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और एक स्पष्ट आदेश पारित किया जाएगा। संदिग्ध विदेशी नागरिकों के मामलों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा।
यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ERO की संतुष्टि जिस दस्तावेज़ पर आधारित है,उसे ECINET में अपलोड किया जाए क्योंकि वर्तमान तकनीक इसकी अनुमति देती है।
नए मतदाता के रूप में नाम शामिल करने के सभी दावे फ़ॉर्म-6 और नई घोषणा पत्र के साथ होंगे। सभी लंबित फॉर्म-6 और आगामी दावों पर भी घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
निवास स्थान बदलने,प्रविष्टियों में सुधार या अ अद्यतन, EPIC के प्रतिस्थापन और PWD चिह्नित करने हेतु आवेदन फ़ॉर्म-8 में किया जाएगा। बिहार राज्य से बाहर से आने पर फ़ॉर्म-8 के साथ नया घोषणा पत्र भी देना अनिवार्य होगा।
ईआरओ (ERO) को फार्म 9, 10, 11, 11A और 11B में दावों और आपत्तिों की सूची तैयार करनी होगी और इन सूचियों की एक प्रति अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रदर्शित करनी होगी।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचक सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित कार्यकम संसूचित किया गया है।
आयोग के उक्त कार्यकम के अनुसार प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए 1200 निर्वाचकों के मानक के आधार पर मतदान केन्द्रों के युक्तिकरण के लिए 25.06.2025 से 26.07.2025 तक समय सीमा निर्धारित करते हुए युक्तिकरण से संबंधित दिशा निर्देश संसूचित किया गया है।
उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन 01/08/2025 को किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के द्वारा प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए बीएलए की नियुक्ति की जानी है। उन्होंने सभी से बीएलए की नियुक्ति संशोधित बीएलए form 2 करने हेतु अनुरोध किया।
बैठक में अपर समाहर्ता,सिवान,उप विकास आयुक्त सिवान, सभी निर्वाची पदाधिकारी,उप निर्वाचन पदाधिकारी, सिवान के साथ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी,
सिवान।
देश
भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय पाण्डेय की माता -पिता की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन
लोकतंत्र न्यूज नेटवर्क,सिवान;- भारतीय जनता पार्टी सिवान के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय कुमार पाण्डेय के द्वारा उनके पूजनीय माता स्वर्गीय सावित्री देवी एवं पिता स्वर्गीय अवधेश कुमार पाण्डेय की ग्यारहवीं पुण्यतिथि पर सोमवार को शहर के सफायर इन होटल में पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।वहीं इस मौके पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक सह बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से देश में सनातन और संस्कृति जीवित रहती है।हमारे सनातन में माता-पिता का स्थान सर्वोपरि रखा गया है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे भी स्वर्गीय अवधेश कुमार पाण्डेय जी के द्वारा पुत्रवत प्रेम मिला है। और माननीय मंत्री ने ऐसे आयोजन के लिए संजय पाण्डेय और उनके भाई राजेश कुमार पाण्डेय को धन्यवाद दिया।कार्यक्रम में देश विदेश से मशहूर कवि आए हुए थे बुद्धिनाथ मिश्रा देहरादून से संस्कृति मिश्रा दिल्ली से सुभाष चंद्र यादव गोरखपुर से विष्णु सक्सेना शिकोहाबाद से डॉक्टर सर्वेश अस्थाना लखनऊ से पंडित भूषण त्यागी बनारसी से चेतन चर्चित इंदौर से और श्रीमती आरती आलोक वर्मा सिवान से और अपने सिवान के सुनील कुमार तंग ने सभी कवियों का स्वागत किया और इस कार्यक्रम के स्वागतकर्ता के रूप में नीलम पाण्डेय श्याम किशोर पाण्डेय कौशलेंद्र प्रसाद मिश्र रंजना पाण्डेय अरविंद कुमार पाण्डेय कनकलता मिश्र विपुंजय मिश्रा विक्की पाण्डेय अरुण कुमार पाण्डेय सहित पूरे पाण्डेय परिवार ने अतिथियों का अगुवाई किया कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्वास्थ्य मंत्री के साथ दरौंदा के विधायक कर्णजीत सिंह उर्फ़ ब्यास सिंह, गोरियाकोठी के विधायक दिवेश कांत सिंह,सिवान के पूर्व एमएलसी मनोज कुमार सिंह,पूर्व विधायक डॉ देवरंजन सिंह,राजीव कुमार बिट्टू, संगीता चौधरी,न.प.की अध्यक्ष सेम्पी गुप्ता,उपाध्यक्ष किरण गुप्ता,पूर्व जिलापरिषद अध्यक्ष लीलावती गिरि, सिवान भाजपा के जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी,सिवान भाजपा के पूर्वी के अध्यक्ष रंजीत प्रसाद,चंद्रकेतु सिंह,महादेव पासवान रिजवान अहमद सहित जिले के सैकड़ो गणमान्य लोगों ने स्वर्गीय सावित्री देवी और स्वर्गीय अवधेश कुमार पांडे के तैल चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और कवियों को सुना।

बिहार
होम्योपैथिक साइंस कांग्रेस 2026 में डॉ. अविनाश चंद्र का हुआ सम्मान
लोकतंत्र न्यूज नेटवर्क,पटना /सिवान:); – पटना में दिनांक 8 फरवरी को ए. एन. सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, उत्तर गांधी मैदान, पटना में होम्योपैथिक साइंस कांग्रेस 2026 का भव्य एवं सफल आयोजन संपन्न हुआ।इस अवसर पर सिवान के वरिष्ठ एवं प्रख्यात होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ. अविनाश चंद्र को चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट, सतत एवं मानव कल्याणकारी योगदान के लिए गरिमामय रूप से सम्मानित किया गया।
यह गौरवपूर्ण सम्मान भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री डॉ. श्री राज भूषण चौधरी के कर-कमलों द्वारा प्रदान किया गया।इस गरिमामय आयोजन का उद्घाटन बिहार सरकार की माननीया मंत्री श्रीमती रमा निषाद(पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) के कर-कमलों द्वारा संपन्न हुआ, जिससे समारोह को विशेष गौरव और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई।सेमिनार में देश के विभिन्न राज्यों से पधारे वरिष्ठ, अनुभवी एवं प्रतिष्ठित होम्योपैथिक चिकित्सकों की गरिमामय उपस्थिति रही। उनके ज्ञानवर्धक विचारों, अनुभव-साझाकरण तथा शोधपरक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम के शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं वैचारिक स्तर को अत्यंत समृद्ध और सुदृढ़ बनाया।डॉ. अविनाश चंद्र को प्राप्त यह सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत समर्पण और सेवा-भावना का प्रतीक है, बल्कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के प्रति समाज के बढ़ते विश्वास और सम्मान का भी सशक्त प्रमाण है।

देश
सनकी गाय ने दर्जनों राहगीरों को किया घायल,फतेहपुर दुर्गा मंदिर महल्ला में भयाक्रांत हुए लोग
लोकतंत्र न्यूज,सिवान ; –

सिवान नगर के फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास कथित रूप से सनकी गाय विगत कई दिनों से राहगीरों को दौड़ा दौड़ा कर मार रही है।स्थानीय लोगों का कहना है कि कुत्ता के काटने से गाय पागल हो गई है और प्रतिदिन लोगों को घायल करती रहती है।अबतक दर्जनों लोग इसका शिकार हो चुके हैं।
आज भी करीब अधा दर्जन लोगों पर जानलेवा हमला किया कृपया।
लोकतंत्र न्यूज सिवान वासियों से आग्रह करता है कि इस रास्ते से गुजरने वाले सभी राहगीर सावधान रहें और सुरक्षित रहें।जिला प्रशासन से आग्रह है कि गाय को तुरंत गौशाला भेजकर उचित उपचार कराया जाय जिससे कि गाय और मनुष्य दोनों की रक्षा की जा सके।
