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अयोध्या धाम में निर्माणाधीन सांस्कृतिक मंच के समीप स्थित बस स्टेशन के क्षमता विस्तार एवं निर्माण कार्य हेतु संस्कृति विभाग की भूमि परिवहन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव को अनुमति
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-
अयोध्या धाम में निर्माणाधीन सांस्कृतिक मंच के समीप स्थित बस स्टेशन के क्षमता विस्तार एवं निर्माण कार्य हेतु संस्कृति विभाग की भूमि परिवहन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव को अनुमति मिली।
मंत्रिपरिषद ने अयोध्या धाम में निर्माणाधीन सांस्कृतिक मंच के समीप स्थित बस स्टेशन के क्षमता विस्तार एवं निर्माण कार्य हेतु संस्कृति विभाग की भूमि परिवहन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है। जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के क्रम में जनपद के ग्राम मांझा बरहटा की कुल 3.6426 हेक्टेयर (9.0011 एकड़) संस्कृति विभाग की उक्त भूमि को व्यापक जनहित एवं प्रदेश की जनता को सुगम परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने एवं परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत संस्कृति विभाग द्वारा परिवहन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त भूमि के हस्तांतरण संबंधी संगत आदेश संबंधित विभाग/संस्कृति विभाग द्वारा निर्गत किये जायेंगे।
बस स्टेशन के विस्तार के उपरान्त जनपद अयोध्या में श्रद्धालुओं पर्यटकों एवं यात्रियों की सुविधा हेतु बसों का संचालन सुगम और सुदृढ़ होगा। इससे परिवहन निगम को और अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। अयोध्या से गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, श्रावस्ती एवं अन्य महत्वपूर्ण गंतव्यों के लिए जनता को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध होगी।
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जनपद अयोध्या में अयोध्या-सुल्तानपुर मार्ग (एन0एच0 330) से एयरपोर्ट तक चार लेन सड़क निर्माण हेतु पी0सी0यू0 मानक के शिथिलीकरण का प्रस्ताव स्वीकृत
मंत्रिपरिषद ने जनपद अयोध्या में अयोध्या-सुल्तानपुर मार्ग (एन0एच0 330) से एयरपोर्ट तक चार लेन सड़क निर्माण हेतु पी0सी0यू0 मानक के शिथिलीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
ज्ञातव्य है कि अयोध्या-सुल्तानपुर मार्ग (एन0एच0 330) से एयरपोर्ट तक चार लेन सड़क के नवनिर्माण कार्य हेतु पी0सी0यू0 मानक में शिथिलीकरण प्रस्तावित किया गया। परियोजना की लागत 2017.05 लाख आकलित की गई है।
उक्त मार्ग जनपद आयोध्या में अयोध्या-सुल्तानपुर मार्ग (एन0एच0-330) के 140 कि0मी0 से दायीं ओर निकलकर एयरपोर्ट को जाता है। यह मार्ग नव निर्माण स्तर का है जिसकी लम्बाई 1.50 कि0मी0 है। श्री राम जन्म भूमि पर प्रस्तावित मंदिर निर्माण के हो जाने पर भारी संख्या में देश एवं विदेश से अतिविशिष्ट एवं विशिष्ट महानुभावों सहित लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की संख्या बढ़ जायेगी। वर्तमान में इस मार्ग पर यातायात नहीं है एवं चार लेन के न्यूनतम मानक 18,000 पैसेन्जर कार यूनिट (पी0सी0यू0) के शिथिलीकरण की आवश्यकता है।
यह मार्ग एयरपोर्ट के अलावा नव निर्मित राजर्षि दशरथ मेडिकल काॅलेज अयोध्या, सी0आर0पी0एफ0 कैम्प, आर0ए0एफ0 कैम्प एवं प्रस्तावित प्लास्टिक इन्जीनियरिंग काॅलेज का मुख्य मार्ग होगा। इसके कारण भी भारी यातायात के साथ-साथ इमरजेन्सी सेवाओं हेतु मार्ग के प्रयोग करने के दृष्टिगत चार लेन मार्ग का निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है। वर्तमान में भूमि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन है।
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जनपद बुलंदशहर स्थित विधान सभा क्षेत्र व कस्बा अनूपशहर में बस स्टेशन के निर्माण हेतु परिवहन विभाग को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के सम्बंध में
मंत्रिपरिषद ने जनपद बुलंदशहर स्थित विधान सभा क्षेत्र व कस्बा अनूपशहर में बस स्टेशन के निर्माण हेतु नगर पालिका परिषद्, अनूपशहर की भूमि गाटा सं0ः 464/3 रकबा 0.481 हेक्टेयर में से रकबा 0.236 हेक्टेयर भूमि जो राजस्व अभिलेखों में रास्ता अंकित है, को परिवहन निगम की कमजोर वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत तथा व्यापक जनहित एवं प्रदेश की जनता को सुगम परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन विभाग के पक्ष में निःशुल्क पुनर्ग्रहण/हस्तान्तरण तथा प्रस्तावित प्रतिकर की धनराशि एवं पूंजीकृत मूल्य (वार्षिक किराया) की देयता में छूट प्रदान किये जाने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है। तद्नुसार सम्बंधित आदेश यथा समय संबंधित विभाग/राजस्व विभाग द्वारा निर्गत किये जायेंगे।
बस स्टेशन निर्माण के उपरांत अनूपशहर-कौशाम्बी-गाजियाबाद, अनूपशहर-कौशाम्बी-दिल्ली, अनूपशहर-मेरठ-हरिद्वार, अनूपशहर-अलीगढ़, बुलंदशहर-अनूपशहर-सम्भल-हल्द्वानी, अनूपशहर-बरेली तथा अनूपशहर-बदायूँ मार्गों पर बसों का संचालन और सुदृढ़ होगा। इससे परिवहन निगम को अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी।
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जनपद प्रयागराज में जी0टी0 रोड से एयरपोर्ट रोड निकट सूबेदारगंज
रेलवे स्टेशन पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु एवं जी0टी0 रोड जंक्शन
पर चैफटका से कानपुर की तरफ 02 लेन फ्लाई ओवर सेतु के
निर्माण कार्य की अनुमोदित लागत का व्यय प्रस्ताव अनुमोदित
मंत्रिपरिषद ने जनपद प्रयागराज में जी0टी0 रोड से एयरपोर्ट रोड निकट सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु एवं जी0टी0 रोड जंक्शन पर चैफटका से कानपुर की तरफ 02 लेन फ्लाई ओवर सेतु के निर्माण कार्य की व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत 28421.46 लाख रुपये के व्यय के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
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्रवाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज एवं आगरा में पर्यटन विभाग के पर्यटन विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने तथा इनके द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में ही पर्यटन विकास सम्बन्धी कार्य किये जा सकने के प्रस्ताव को स्वीकृति
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों यथा वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज एवं आगरा में पर्यटन विभाग के पर्यटन विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने तथा इनके द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में ही पर्यटन विकास सम्बन्धी कार्य किये जा सकने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह निर्णय भी लिया है कि इन परियोजनाओं के लिए सेन्टेज का निर्धारण, प्रत्येक परियोजना हेतु सम्बन्धित विकास प्राधिकरण एवं पर्यटन विभाग के मध्य आपसी सहमति से किया जा सकेगा। मंत्रिपरिषद ने प्रकरण में आवश्यकतानुसार अग्रेतर निर्णय लिए जाने हेतु मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है।
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जी0एच0 (गाजीउद्दीन हैदर) कैनाल, लखनऊ पर निर्माणाधीन 120 एम0एल0डी0 क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं तत्सम्बन्धी कार्य की परियोजना का
वित्त पोषण अमृत योजनान्तर्गत किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति
मंत्रिपरिषद ने जी0एच0 (गाजीउद्दीन हैदर) कैनाल, लखनऊ पर निर्माणाधीन 120 एम0एल0डी0 क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं तत्सम्बन्धी कार्य की परियोजना का वित्त पोषण अमृत योजनान्तर्गत किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
मंत्रिपरिषद द्वारा अमृत योजना के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति की संस्तुति के क्रम में जी0एच0 (गाजीउद्दीन हैदर) कैनाल, लखनऊ पर निर्माणाधीन 120 एम0एल0डी0 क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं तत्सम्बन्धी कार्य की परियोजना का अमृत योजनान्तर्गत वित्त पोषण किये जाने के निर्णय के साथ ही प्रश्नगत परियोजना की संशोधित लागत 29738.41 लाख रुपए के अनुसार व्यय प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है।
राज्य सेक्टर के अन्तर्गत सीवरेज एवं जल निकासी योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गई धनराशि को कार्योत्तर अनुमोदन भी मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान किया गया है। इसके तहत प्रश्नगत परियोजना के लिए शासनादेश दिनांक 07.10.2016 द्वारा 1000 लाख रुपए की धनराशि नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की गई। पुनः शासनादेश दिनांक 26.03.2019 द्वारा 3380.33 लाख रुपए तथा शासनादेश दिनांक 28.02.2020 द्वारा 2500 लाख रुपए की धनराशि राज्य सेक्टर की सीवरेज एवं जल निकासी योजना के अन्तर्गत अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई है। इस प्रकार प्रश्नगत परियोजना की व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत लागत 33608.45 लाख रुपए के सापेक्ष अभी तक 6880.33 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।
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त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि महासम्मेलन में पंचायती राज मंत्री ने दिया हर सम्भव मदद का भरोसा
लोकतंत्र न्यूज नेटवर्क,सिवान ; -जिला मुखिया महासंघ सिवान द्वारा रविवार को शहर के टाउन हॉल में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का महासम्मेलन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता सिवान मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष अजय भास्कर चौहान एवं मंच का संचालन मुखिया राजकिशोर चौरसिया ने किया।उक्त कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थय एवं विधि मंत्री मंगल पाण्डेय,अतिथि पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश,सांसद विजयलक्ष्मी देवी दरौंदा विधायक कर्णजीत सिंह उर्फ़ ब्यास सिंह,जिला परिषद अध्यक्ष संगीता देवी,गोरियाकोठी विधायक देवेशकांत सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया।इस कार्यक्रम में जिले के सभी पंचायतों के मुखिया,सरपंच,पंचायत समिति सदस्य,वार्ड सदस्य एवं पंच उपस्थित रहे।विदित हो कि देश रत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद की धरती पर लगभग 20 वर्षों में पहली बार इस तरह का आयोजन देखने को मिला जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले जिला परिषद से लेकर वार्ड एवं पंच ने एकजुटता का परिचय देते हुए एक मंच पर एकत्रित होकर सरकार से विधि सम्मत जो पंचायती राज अधिनियम में ताकत निहित है उसको जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करने के लिए माँग रखा।मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष अजय भास्कर चौहान ने कार्यक्रम में शामिल मंत्रियों एवं सभी जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि सभी संगठन यानी जिला परिषद, प्रमुख संघ, सरपंच संघ, वार्ड संघ, पंच संघ, के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी मांगो को रखा।इसमें सुरक्षा देने व अपराधियों द्वारा हत्या कर दिए गये मुखिया व उनके प्रतिनिधियों के हत्यारों को फाँसी की सज़ा व मृतकों के आश्रितों को पचास लाख रूपये मुआवजा देने सहित जनप्रतिनिधियों को प्रदत अधिकारों को दिलाने से संबंधित विभिन्न मांगो वाले मांग पत्र को पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश एवं स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पांडे को सौंपा।इस मौके पर पंचायती राज मंत्री दीपक कुमार ने जनप्रतिनिधियों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी जो मांग है उससे दो कदम आगे बढ़कर वे इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार से बात करेंगे और विभागीय स्तर पर हर सम्भव कदम उठाएंगे।वहीं स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री ने जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को दूर करने के लिए हर सम्भव कदम उठाने का आश्वासन दिया। विधायक कर्णजीत सिंह ने भी मांग पत्र पर सरकार से गंभीरतापूर्वक विचार करने हेतु बात रखने का आश्वासन दिया।

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सिवान की जनता ने जो अद्वितीय विश्वास मुझ पर स्थापित किया है,उसे पूर्ण निष्ठा के साथ निभाने के लिए संकल्पित हुँ ; मंगल पाण्डेय
लोकतंत्र न्यूज़,सिवान;- सिवान सदर से नवनिर्वाचित विधायक सह बिहार के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पाण्डेय ने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरहन गोपाल व सुंदर पुर पंचायत में रविवार को जनता से संवाद किया।इस दौरान स्थानीय जनता व नेताओं ने मंत्री का भव्य स्वागत किया।जनता से संवाद करते हुए मंत्री मंगल पाण्डेय ने जनता से मिले अपार समर्थन और स्नेहिल आशीर्वाद के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि, “सिवान की जनता ने जो अद्वितीय विश्वास मुझ पर स्थापित किया है, वह मेरे लिए सम्मान के साथ-साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, जिसे मैं पूर्ण निष्ठा के साथ निभाने के लिए संकल्पित हूँ”। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष राहुल तिवारी सहित अन्य भाजपा नेता कार्यकर्ता एवं हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 B.N.S.S. के अंतर्गत सिवान डीएम ने लगाया निषेधाज्ञा
न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सीवान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 B.N.S.S. के अंतर्गत निषेधाज्ञा* भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 की घोषणा के बाद इस न्यायालय के आदेश ज्ञापांक 289 मु०/विधि दिनांक 06.10.2025 द्वारा निषेधाज्ञा लागू की गई थी। दिनांक 04.11.2025 को 6.00 बजे अप० से चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। उसके बाद राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित/आतंकित किये जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्ति मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिये अवांछित/असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या हो सकती है। इसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है।अतः उपर्युक्त पृष्ठभूमि में मैं, आदित्य प्रकाश, भा०प्र०से०, जिला दण्डाधिकारी, सीवान संतुष्ट हो कर इस न्यायालय के आदेश ज्ञापांक 289 मु०/विधि दिनांक 06.10.2025 द्वारा जारी निषेधाज्ञा को विलोपित करते हुए दिनांक 04.11.2025 को 6.00 बजे अप० से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 B.N.S.S. में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण सीवान जिला के अन्तर्गत निम्नांकित आदेश जारी करता हूँ-1. उक्त अवधि में किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा।2. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगें। इस संबंध में किसी प्रकार का आपत्तिजनक, विधि विरुद्ध संदेश, व्हाटस ऐप या अन्य सोशल मीडिया, एस०एम०एस० अथवा अन्य ईलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से आदान-प्रदान नहीं करेंगे, जिससे चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन होता हो।3. कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।4. कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/मतदाताओं को डराने-धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का प्रयास नहीं करेंगे।5. उक्त अवधि में एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति जमा नहीं होंगे।6. मतदान की तिथि दिनांक 06.11.2025 को प्रातः 6.00 बजे से संध्या 6.00 बजे तक राष्ट्रीय उच्च पथ/राजकीय उच्च पथ को छोड़कर अन्य सड़कों पर बिना परमिट वाले वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। मतदान केंद्र के अन्दर कोई भी अभ्यर्थी / राजनैतिक दलों के अंगरक्षक (जेड श्रेणी को छोड़करी की जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही कोई भी अभ्यर्थी द्वारा मतदान केंन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन का उपयोग नहीं किया जाएगा।
- कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे।
(क) यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी / निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
यह आदेश शादी, बारात पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्युत संकटकालीन सेवा, मिल्क वाहन, दूरभाष सेवा, पानी टैंकरी एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
किसी भी राजनैतिक दल/व्यक्ति/संगठन के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरीत कोई कार्य नहीं किया जायेगा।

