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भयमुक्त व निष्पक्ष चुनाव को लेकर जिले में धारा 144 लागू,जिलाप्रशासन मुस्तैद

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लोकतंत्र न्यूज़ नेटवर्क, सिवान-;
आसन्न लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के निमित चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के अवसर पर आज दिनांक 23/05/2024 को समाहरणालय स्थित सभागार में अपराहन 06 बजे से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी सिवान तथा पुलिस अधीक्षक सिवान द्वारा प्रिंट एवम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियो के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मीडिया का ध्यान आकृष्ट किया। यथा –
तीन स्तरीय सुरक्षा के बीच मतदान केंद्रों पर डाले जायेंगे वोट।

  • प्रेस वार्ता में उन्होने स्पष्ट किया कि-सुबह 07 बजे से शाम 06 बजे तक डाले जा सकेंगे वोट।
    सीवान जिला में छठवें चरण में 25 मई 2024 को होनेवाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है।सभी मतदाताओं के घर तक मतदाता पर्ची वितरित करने का कार्य पूरा कर लिया गया है।यह पर्ची मतदान के लिये अनिवार्य नहीं है,इसके बिना भी किसी को मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता है। चुनाव प्रचार शाम पांच बजे समाप्त हो गया। धारा 144 पूरी तरह प्रभावी है। असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।मतदान केंद्रों पर तीन स्तरीय सुरक्षा के इंतजाम होंगे। इसमें अर्धसैनिक बल, जिला पुलिस व होमगार्ड की तैनाती रहेगी।. जिले के होटलों व लॉज में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है।जिससे की किसी भी तरह के संदिग्ध लोगों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई की जा सके।जिले के 1015 संवेदनशील स्थानों को चिह्नित किया गया है, जहां विशेष नजर रखी जा रही है।.इन स्थानों पर केंद्रीय सशस्र बलों को तैनात किया जायेगा। अब तक 14 हजार 436 लोगों से बांड भरवाये जा चुके है ,पुलिस कार्रवाई के दौरान 17 अवैध हथियार व 38 कारतूस जब्त किये गये है,79 हजार 979 लीटर शराब जब्त किये गये है।

मतदान के दिन के लिये विधानसभावार कंट्रोल रूम बनाये गये हैं ।जहां से मतदान से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जायेगी ।.आंबेडकर भवन में बनाये गये कंट्रोल रूम में वरीय पदाधिकारी तैनात किये गये हैं,विधानसभा क्षेत्र सीवान सदर के कंट्रोल रूम का फोन नं. 06154 242000 तथा जीरादेई कंट्रोल रूम का फोन नं.06154242310 है. जिसके इंचार्ज वरीय उप समाहर्ता विकास कुमार को बनाया गया है,जिनका मोबाइल नंबर 9315979531 है।. इसी तरह दरौली कंट्रोल रूम का नंबर 06154 242410 व रघुनाथपुर के लिये 06154 242420 है.जिसकी प्रभारी डीपीओ आईसीडीएस श्रीमति तारणी कुमारी को बनाया गया है ,जिनका मोबाइल नंबर 9431005032 है। दरौंदा के कंट्रोल रूम का फोन नंबर 06154 242430 व बड़हरिया के लिये फोन नंबर 06154 291313 है ,इसके प्रभारी जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक हिमांशू पांडे को बनाया गया है,जिनका मोo नंबर 9773607414 है।उधर गोरयाकोठी के लिये बनाये गये कंट्रोल रूम का नंबर 06154 291327 तथा महाराजगंज के लिये फोन नंबर 06154 242440 जारी किया गया है,जिसके प्रभारी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सीवान आलेख कुमार शर्मा को बनाया गया है.जिनका मोo.नंo 8400233991है।
इसके अलावा विधानसभावार 65 जोनल दंडाधिकारी, 291 सेक्टर पदाधिकारी के साथ ही 24 त्वरित कार्यबल तैनात रहेंगे, ताकि शांतिपूर्ण, भयमुक्त एवम निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराया जा सके।इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी सिवान, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा सिवान, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी सिवान, नोडल पदाधिकारी मीडिया/एमसीएमसी/पैड न्यूज कोषांग तथा अवर निर्वाचन पदाधिकारी सिवान सदर सहित प्रिंट एवम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

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त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि महासम्मेलन में पंचायती राज मंत्री ने दिया हर सम्भव मदद का भरोसा

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लोकतंत्र न्यूज नेटवर्क,सिवान ; -जिला मुखिया महासंघ सिवान द्वारा रविवार को शहर के टाउन हॉल में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का महासम्मेलन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता सिवान मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष अजय भास्कर चौहान एवं मंच का संचालन मुखिया राजकिशोर चौरसिया ने किया।उक्त कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थय एवं विधि मंत्री मंगल पाण्डेय,अतिथि पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश,सांसद विजयलक्ष्मी देवी दरौंदा विधायक कर्णजीत सिंह उर्फ़ ब्यास सिंह,जिला परिषद अध्यक्ष संगीता देवी,गोरियाकोठी विधायक देवेशकांत सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया।इस कार्यक्रम में जिले के सभी पंचायतों के मुखिया,सरपंच,पंचायत समिति सदस्य,वार्ड सदस्य एवं पंच उपस्थित रहे।विदित हो कि देश रत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद की धरती पर लगभग 20 वर्षों में पहली बार इस तरह का आयोजन देखने को मिला जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले जिला परिषद से लेकर वार्ड एवं पंच ने एकजुटता का परिचय देते हुए एक मंच पर एकत्रित होकर सरकार से विधि सम्मत जो पंचायती राज अधिनियम में ताकत निहित है उसको जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करने के लिए माँग रखा।मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष अजय भास्कर चौहान ने कार्यक्रम में शामिल मंत्रियों एवं सभी जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि सभी संगठन यानी जिला परिषद, प्रमुख संघ, सरपंच संघ, वार्ड संघ, पंच संघ, के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी मांगो को रखा।इसमें सुरक्षा देने व अपराधियों द्वारा हत्या कर दिए गये मुखिया व उनके प्रतिनिधियों के हत्यारों को फाँसी की सज़ा व मृतकों के आश्रितों को पचास लाख रूपये मुआवजा देने सहित जनप्रतिनिधियों को प्रदत अधिकारों को दिलाने से संबंधित विभिन्न मांगो वाले मांग पत्र को पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश एवं स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पांडे को सौंपा।इस मौके पर पंचायती राज मंत्री दीपक कुमार ने जनप्रतिनिधियों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी जो मांग है उससे दो कदम आगे बढ़कर वे इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार से बात करेंगे और विभागीय स्तर पर हर सम्भव कदम उठाएंगे।वहीं स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री ने जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को दूर करने के लिए हर सम्भव कदम उठाने का आश्वासन दिया। विधायक कर्णजीत सिंह ने भी मांग पत्र पर सरकार से गंभीरतापूर्वक विचार करने हेतु बात रखने का आश्वासन दिया।

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सिवान की जनता ने जो अद्वितीय विश्वास मुझ पर स्थापित किया है,उसे पूर्ण निष्ठा के साथ निभाने के लिए संकल्पित हुँ ; मंगल पाण्डेय

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लोकतंत्र न्यूज़,सिवान;- सिवान सदर से नवनिर्वाचित विधायक सह बिहार के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पाण्डेय ने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरहन गोपाल व सुंदर पुर पंचायत में रविवार को जनता से संवाद किया।इस दौरान स्थानीय जनता व नेताओं ने मंत्री का भव्य स्वागत किया।जनता से संवाद करते हुए मंत्री मंगल पाण्डेय ने जनता से मिले अपार समर्थन और स्नेहिल आशीर्वाद के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि, “सिवान की जनता ने जो अद्वितीय विश्वास मुझ पर स्थापित किया है, वह मेरे लिए सम्मान के साथ-साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, जिसे मैं पूर्ण निष्ठा के साथ निभाने के लिए संकल्पित हूँ”। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष राहुल तिवारी सहित अन्य भाजपा नेता कार्यकर्ता एवं हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 B.N.S.S. के अंतर्गत सिवान डीएम ने लगाया निषेधाज्ञा

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न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सीवान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 B.N.S.S. के अंतर्गत निषेधाज्ञा* भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 की घोषणा के बाद इस न्यायालय के आदेश ज्ञापांक 289 मु०/विधि दिनांक 06.10.2025 द्वारा निषेधाज्ञा लागू की गई थी। दिनांक 04.11.2025 को 6.00 बजे अप० से चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। उसके बाद राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित/आतंकित किये जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्ति मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिये अवांछित/असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या हो सकती है। इसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है।अतः उपर्युक्त पृष्ठभूमि में मैं, आदित्य प्रकाश, भा०प्र०से०, जिला दण्डाधिकारी, सीवान संतुष्ट हो कर इस न्यायालय के आदेश ज्ञापांक 289 मु०/विधि दिनांक 06.10.2025 द्वारा जारी निषेधाज्ञा को विलोपित करते हुए दिनांक 04.11.2025 को 6.00 बजे अप० से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 B.N.S.S. में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण सीवान जिला के अन्तर्गत निम्नांकित आदेश जारी करता हूँ-1. उक्त अवधि में किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा।2. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगें। इस संबंध में किसी प्रकार का आपत्तिजनक, विधि विरुद्ध संदेश, व्हाटस ऐप या अन्य सोशल मीडिया, एस०एम०एस० अथवा अन्य ईलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से आदान-प्रदान नहीं करेंगे, जिससे चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन होता हो।3. कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।4. कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन/मतदाताओं को डराने-धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का प्रयास नहीं करेंगे।5. उक्त अवधि में एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति जमा नहीं होंगे।6. मतदान की तिथि दिनांक 06.11.2025 को प्रातः 6.00 बजे से संध्या 6.00 बजे तक राष्ट्रीय उच्च पथ/राजकीय उच्च पथ को छोड़कर अन्य सड़कों पर बिना परमिट वाले वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। मतदान केंद्र के अन्दर कोई भी अभ्यर्थी / राजनैतिक दलों के अंगरक्षक (जेड श्रेणी को छोड़करी की जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही कोई भी अभ्यर्थी द्वारा मतदान केंन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन का उपयोग नहीं किया जाएगा।

  1. कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे।

(क) यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी / निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

यह आदेश शादी, बारात पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्युत संकटकालीन सेवा, मिल्क वाहन, दूरभाष सेवा, पानी टैंकरी एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।

किसी भी राजनैतिक दल/व्यक्ति/संगठन के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरीत कोई कार्य नहीं किया जायेगा।

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