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जुर्म

चर्चित डायन-बिसाही हत्याकांड में 19 महिलाओं को उम्रकैद

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झारखंड के गुमला में 2013 के चर्चित डायन-बिसाही हत्याकांड में अदालत ने बुधवार को 19 महिलाओं को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह सजा गुमला सिविल कोर्ट के एडीजे-1 दुर्गेशचंद्र अवस्थी की अदालत ने सुनाई है।कोर्ट ने सभी पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। 11 जून 2013 को करंज थाना के करौंदाजोर टूकूटोली निवासी बेरजनिया इंदवार व एगनेसिया इंदवार पर डायन-बिसाही का आरोप लगा हत्या कर दी गई थी। बेरजनिया की पुत्री सेलेस्टीन ने आरोपियों के खिलाफ डायन बिसाही के आरोप में हत्या का केस दर्ज कराया था।
प्राथमिकी के मुताबिक घटना के दिन आरोपियों ने गांव के एक युवक की मौत होने के बाद बैठक बुलाई थी। इसमें बेरजनिया व एगनेसिया को भी बुलाया गया था। वहां बेरजनिया और एगनेसिया को डायन करार देते हुए लाठी डंडे से पीटकर मार डाला गया था। दोनो महिलाएं अपने को बार-बार निर्दोष बता रही थीं। बावजूद इसके आरोपी महिलाओं ने उनकी तनिक भी नहीं सुनी।
इस घटना के पूर्व भी गांव में बैठक बुला कर बेरजनिया व एगनेसिया से जुर्माना वसूला गया था। पुलिस ने 12 जून 2013 को सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाद में आरोपी महिलाएं न्यायिक जमानत पर बाहर आ गई। अब दोषी करार दिये जाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। उधर मृतका के परिजनों ने फैसले पर संतोष जताया है।


सजा पाने वाली महिलाओं में भलेरिया इंदवार, इमिलिया इंदवार, करिया देवी, जरलदीता इंदवार, मंगरी देवी, खिरिस्टीना इंदवार, चिंतामणी देवी, विनिता इंदवार, ज्योति इंदवार, मालती इंदवार, गब्रेला इंदवार, रिजिता इंदवार, मोनिका इंदवार, केसेनसिया इंदवार, नीलम इंदवार, सुशीला इंदवार, कुरमेला इंदवार, ललिता इंदवार व रोजलिया इंदवार शामिल हैं। हालांकि इन आरोपियों में कई महिलाएं काफी बुजुर्ग हो चुकी हैं।

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सिवान में फाइनेन्सकर्मी की गोली मारकर हत्या

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लोकतंत्र न्यूज़ नेटवर्क, सिवान -; बेख़ौफ़ अपराधियों ने बुधवार की रात करीब 7 बजे एक फाइनेंसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान छपरा जिले के डेरनी थानाक्षेत्र के डेरनी सुतिहाल गाँव निवासी जवाहर प्रसाद के पुत्र नीरज कुमार के रूप में हुई है।सिवान एसपी ने बताया कि नीरज कुमार भारत फाइनेंस कंपनी में फील्ड आफिसर का काम करते थे। बुधवार की रात 6:30 बजे हुसैनगंज थानाक्षेत्र के सहबाज पुर-हबीबनगर के समीप अज्ञात अपराधियों ने बाइक और पैसा छीनने का प्रयास किया इसका विरोध करने पर उन्होंने नीरज कुमार को गोली मार दिया जिससे उनकी मौत हो गई।पुलिस द्वारा शव को कब्ज़े में लेकर सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में नीरज की मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से नीरज कुमार का हेलमेट व मोबाइल बरामद कर अज्ञात अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी हेतु छापेमारी कर रही है।

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RPF ने थावे में छापेमारी कर टिकट जालसाज को किया गिरफ्तार,अवैध टिकट व कैश ज़ब्त

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लोकतंत्र न्यूज़ नेटवर्क, वाराणसी -; मंडल रेल प्रबंधक श्री विनीत कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन एवं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त डा अभिषेक के नेतृत्व में रेलवे सुरक्षा बल,वाराणसी द्वारा रेल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं अवैध सामानों की धर-पकड़, यात्रियों की सुविधा हेतु रेल आरक्षित टिकटों के अवैध कारोबार की रोकथाम सहित यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।
इसी क्रम में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट थावे के प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र प्रताप ने सहायक उपनिरीक्षक- उमाकान्त मिश्रा, हेड कांस्टेबल सन्तोष कुमार गुप्ता, का. विनय कुमार सिह , कॉन्स. अभिषेक कुमार भारती एवं रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट- सिवान के जवानो के साथ थावे स्थित दुकान विजय कम्प्यूटर टूर एण्ड ट्रेवेल्स पर छापा मारकर ई-टिकटो का अवैध कारोबार करने वाले विजय कंप्यूटर टूर एण्ड ट्रेवल्स के संचालक अमलेश कुमार पुत्र गोपाल सिंह, निवासी ग्राम – त्रिलोकपुर, थाना- उचकागांव, जिला गोपालगंज बिहार उम्र 24 वर्ष को 34 अदद रेल आरक्षित ई – टिकट जिनकी किमती रु. 47978/- है । in टिकटों में 15 टिकट सामान्य ई- टिकटों कीमत रु 20816.60/- यात्रा शेष है व शेष 19 ई-टिकट पर यात्रा पूर्ण की जा चुकी है की कीमत रु. 27161.40/- सभी तत्काल रेल ई- टिकट के साथ गिरफ्तार किया गया ।
दुकान संचालक अमलेश कुमार फर्जी पर्सनल यूजर आई.डी पर रेलवे आरक्षित ई-टिकट तत्काल को प्रतिबन्धित साफ्टवेयर सिक्का कि मदद से बनाकर जरुरतमंदो को 400/- रु. से 500/- रू प्रति यात्री टिकट अतिरिक्त मूल्य लेकर एवं 200/- रु. से 300/- रु. प्रति यात्री सामान्य टिकट पर अतिरिक्त मूल्य लेकर बेचता पाया गया है। दुकानदार के पास कोई एजेन्ट आई.डी नहीं मिली किन्तु प्रतिबंन्धित साफ्टवेयर – सिक्का_V2/ Gaddar तथा 19 व्यक्तिगत यूजर आई.डी अवैध ई –टिकट बनाना पाया गया है । इस अपराध का पंजीकरण – मु.अ.सं . 205/2023, अन्तरगत धारा 143 रेल अधिनियम के अंतर्गत सरकार बनाम . अमलेश कुमार रे.सु.ब.पोस्ट- थावे जं. दिनाँक- 23.08.2023 , पंजीकृत किया गया। इस अपराधिक मामले की जाँच उप निरीक्षक श्री रूपेश कुमार शुक्ला द्वारा की जा रही है ।

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डीएम के निर्देश पर 9 शराब माफियाओं के घर छापेमारी में 62 कार्टन शराब ज़ब्त,तीन नामज़द

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लोकतंत्र न्यूज नेटवर्क, सिवान – ; जिला पदाधिकारी सिवान श्री मुकुल कुमार गुप्ता के निदेशानुसार विशेष छापेमारीअभियान के अंतर्गत मद्य (शराब ) निषेध सम्ब्नधित छापेमारी की गयी। यह छापेमारी शुक्रवार 30 जून को रात्रि 11:00 बजे से 1 जुलाई पूर्वाह्न 3:00 बजे तक चली। इस छापेमारी में सिवान ज़िले के चिन्हित 9 माफियाओं के घरो पर छापेमारी की गयी। छापेमारी के दौरान प्रतापपुर में प्रकाश सिंह नामक शराब माफिया के स्थान पर भारी मात्रा में 62 कार्टूनों से भरा 558 लीटर बंटी-बबली शराब को जब्त किया गया। इसके साथ ही एक स्कार्पियो गाड़ी और 2 बाइक को जब्त किया गया। उत्पाद अधिनियम के तहत प्रकाश सिंह एवं 2 नामजद प्रिंस प्रताप सिंह और उज्जवल सिंह पर फरार केस दर्ज किया गया।
छापेमारी उत्पाद अधीक्षक सिवान श्री प्रियरंजन के नेतृत्व में किया गया जिनके साथ उत्पाद निरीक्षक श्री समरजीत सिंह , सब – इंस्पेक्टर श्री अनूप कुमार, धर्मेंद्र कुमार एवं सुमेधा कुमारी, सहायक उपनिरीक्षक सुनील यादव और बसंत महतो एवं सैप के फाॅर्स मौजूद थे।

ज़ब्त शराब व स्कॉर्पियो गाड़ी
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